Withdrawing money from ATMs has become costly
नई दिल्ली। ग्राहकों को एटीएम से निशुल्क निकासी सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर एक मई से प्रति लेन-देन 23 रुपये देने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को एक मई से एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क दो रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन करने की अनुमति दे दी।
यह शुल्क माह में निशुल्क निकासी संख्या समाप्त होने के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा। ग्राहक अपने बैंक की एटीएम से हर महीने पांच निःशुल्क लेनदेन (वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए पात्र हैं। वे अन्य बैंकों के एटीएम से भी मुफ्त लेनदेन (वित्तीय व गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए पात्र हैं।
महानगरों में वे तीन निःशुल्क लेनदेन और अन्य स्थानों पर पांच निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘ मुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह एक मई 2025 से प्रभावी होगा।’’
वर्तमान में, बैंकों को ग्राहक द्वारा मुफ्त लेनदेन सीमा समाप्त होने के बाद प्रति लेनदेन 21 रुपये का शुल्क लेने की अनुमति है। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ ‘कैश रिसाइक्लर मशीन’ (नकद जमा लेनदेन के अलावा) पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होंगे।
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