CRPC के तहत आने वाली धारा-144 एक जमानती अपराध माना जाता है। यह शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है
CRPC यानी Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत भारत में आपराधिक गतिविधयों के लिये प्रोसीजर है। यह सन् 1973 में पारित हुआ था। इसे देश में 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम ‘सीआरपीसी’ है। जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है. सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है।
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