अप्रैल से दिल्ली के स्कूलों में नया सेशन 2024.25 शुरू होगा और दाखिले प्रक्रिया को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अकादमिक सत्र 2023.24 में शिक्षा निदेशालय ने क्लास 5 और 8 के लिए श्नो डिटेंशन पॉलिसीश् खत्म कर दी थीए इसलिए क्लास 6 और 8 के लिए पॉलिसी रिवाइज की जाने की जरूरत है। इस संबंध में निदेशालय ने वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया है। पैरेंट्स वेबसाइट के ्अलावा इस खबर में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। क्लास 6 के दाखिले प्रक्रिया में पड़ेगा असर शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह गाइडलाइंस जारी की है। नए सेशन से क्लास 6 के दाखिले प्रक्रिया में कुछ असर पड़ेगाए क्योंकि दो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे। क्लास 5 तक किसी मान्यता प्राप्त स्कूलध्सरकारी स्कूल से पढ़े स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं गया है और उसे सीधे क्लास 6 में दाखिला चाहिए। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि ये बच्चे एक ही स्तर पर आ जाएंए इसके मापदंड तय किए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5 पढ़ी होए यानी जो क्लास 5 में प्रमोट हुए हों या पास हए होंए उनकी मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेटध्माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर किए जाएं। ऐसे स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्लास 6 के लिए कर सकेंगे आवेदन जिल स्टूडेंट ने क्लास 5 किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से नहीं पढ़ी होए मगर उम्र 10 से 12 साल हैए वो राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 6 में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट घर के आसपास के स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 5 और क्लास 7 और 8 के लिए दाखिले के नियम पहले जैसे ही रहेंगे।
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