नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ 2018 के धनशोधन के एक मुकदमे की कार्यवाही को मंगलवार को रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता उप मुख्यमंत्री शिवकुमार और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जारी रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
ईडी ने श्री शिवकुमार को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
ईडी ने 2017 में आयकर छापे के दौरान श्री शिवकुमार से कथित तौर पर जुड़े दिल्ली के परिसरों से लगभग सात करोड़ रुपए नकद जब्त किए जाने की सूचना के बाद 2018 में उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी के कई दिनों की पूछताछ के बाद सितंबर 2019 में कांग्रेस नेता शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी।
मेरठ प्रेस क्लब की कार्यसमिति की बैठक प्रेस क्लब भवन, मंगल पांडे नगर में संपन्न…
किरतपुर। थाना परिसर में एक सिपाही की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाने से…
किरतपुर। मंगलवार की दोपहर मैंन बाजार स्थित किराना की दो दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग…
भोपाल में 'द केरल स्टोरी' जैसी साजिश का खुलासा हुआ है, जहाँ मुस्लिम युवतियों ने…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन…
This website uses cookies.