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ईपीएफओ निवेश कोष 5 साल में 24.75 लाख करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली। सरकारी आंकड़ों अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निवेश कोष में कुल राशि पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से अधिक होकर वित्त वर्ष 2023-2024 में 24.75 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो 2019-20 में 11.1 लाख करोड़ रुपये थी। ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित निवेश के पैटर्न के अनुसार धन का निवेश करता है। ये निवेश निर्धारित पैटर्न के अनुसार डेट सिक्योरिटीज और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में किए गए हैं।

ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में निवेश करना शुरू किया

31 मार्च, 2015 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ की 207वीं बैठक की मंजूरी के अनुसार, ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में निवेश शुरू किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा को बताया कि 31 मार्च, 2024 तक ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित विभिन्न फंडों का कुल कोष 24.75 लाख करोड़ रुपये था।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इक्विटी बाजारों में करता है निवेश

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ईपीएफओ नियमित रूप से बीएसई-सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 सूचकांकों को देखते हुए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। इसके अलावा, ईपीएफओ ने समय-समय पर ऐसे ईटीएफ में भी निवेश किया है, जिन्हें विशेष रूप से भारत सरकार के निकाय कॉरपोरेट्स में शेयरधारिता के विनिवेश के लिए बनाया गया है।” केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक की अवधि के दौरान ईटीएफ में 34,207.93 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

ईपीएफओ बोर्ड ने सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए ईटीएफ के लिए रिडेम्प्शन नीति को दी मंजूरी

30 नवंबर को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ईपीएफ योजना के ‘ब्याज खाते’ के लिए अधिक आय उत्पन्न करने के लिए सीपीएसई और भारत 22 में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश के लिए रिडेम्प्शन नीति को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नीति में न्यूनतम पांच साल की होल्डिंग, सरकारी प्रतिभूतियों से अधिक रिटर्न और सीपीएसई और भारत 22 सूचकांकों से अधिक प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। सीबीटी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट)/ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी।

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