Mrt 12 jpg

वाहनों का पंजीयन फिटनेस समय से नहीं कराने पर देना होगा जुर्माना

0 minutes, 0 seconds Read

मेरठ। अब पुराने वाहनों का रीकृरजिस्ट्रेशन और फिटनेस समय से नहीं कराने पर भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन और फिटनेस कराने में हुई लापरवाही जेब पर भारी पड़ेगी। इसके लिए प्रतिदिन से लेकर महीने के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। उसके बाद ही पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल वाहन पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। इस जुर्माने को आरटीओ विभाग के सॉफ्टवेयर में भी फीड कर दिया गया है। यानी अब इसमें कोई जुगाड़ भी नहीं चल सकेगा। पुराने वाहनों के तय तारीख तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 500 रुपये प्रतिमाह जुर्माना कार पर देना होगा। जबकि दो पहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रतिमाह जुर्माना भरना होगा। वहीें व्यवसायिक वाहनों और बड़े वाहनों पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना तय किया है।
आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 10 गुना तक बढ़ा है। अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिकों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। परिवहन विभाग के नए नियमों के अनुसार इस नियमावली के तहत निजी और व्यावसायिक वाहन भी इसकी जद में आएंगे। इसके अतिरिक्त अब वाहनों के फिटनेस पर भी पेनाल्टी लगनी शुरू हो गयी है। उन्होंने बताया कि देरी से वाहन का पंजीयन और फिटनेस की पेनल्टी सॉफ्टवेयर में फीड कर दी गई है।

author

Santram Pandey

पत्रकारिता के 40 बसंत पार कर चुके संतराम पांडे, पूर्णकालिक पत्रकार हैं और खाटी पत्रकारिता के जीवंत उदाहरण स्वरूप अंकुरित प्रतिभाओं को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में ई-रेडियो इंडिया के वरिष्ठ संपादक हैं।

Similar Posts

error: Copyright: mail me to info@eradioindia.com