UP News: उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद चीन से आने वाले खतरनाक लहसुन और अन्य चीजों की देश में धड़ल्ले से बिक्री पर सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सक्षम अधिकारी को भी आज कोर्ट में तलब किया है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल कर रहे हैं। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन का लहसुन 2014 में ही देश से प्रतिबंधित हो गया है लेकिन आज भी तस्करी के जरिए मार्केट में आ रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि इस चीनी लहसुन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि यह सेहत के लिए हानिकारक है, इसमें कीटनाशकों का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है पर इसके फंगस युक्त होने का भी डर है।
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