नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है।
जब कोर्ट ने पूछा कि आप अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें रख रहे हैं या नियमित जमानत याचिका पर, तो सिंघवी ने कहा कि वे दोनों पर दलीलें रख रहे हैं। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने सिंघवी की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि वे अंतरिम और नियमित दोनों याचिकाओं पर दलीलें रख रहे हैं। हुसैन ने कहा कि के. कविता ने अपने बेटे की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत की मांग की और यही दलील नियमित जमानत के लिए नहीं रखी जा सकती है।
कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने 26 मार्च को के. कविता को नौ अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक के. कविता ने सौ करोड़ की हेराफेरी की। कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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