मेरठ। पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
एडीसीसी क्रिमिनल प्रेरणा वर्मा के मुताबिक वादी धन्य निवासी घोपला गांव ने परतापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पुत्र भीम की शादी लिसाड़ी गांव निवासी शिवानी पुत्री चरण सिंह से हुई थी। शादी के बाद भी बहू का मायके में आना जाना ज्यादा था। जिसका भीम विरोध करता था। इसके कारण दंपती में क्लेश रहने लगा।
आरोप है कि इसी बीच शिवानी ने अपने प्रेमी अरुण पुत्र रामवीर निवासी जय भीम नगर के साथ मिलकर भीम की हत्या कर दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-14 अजय पाल सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर शिवानी और उसके प्रेमी अरुण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
युवक व युवती का स्मैक लेते वीडियो वायरल
युवती और युवक का स्मैक लेते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो काशीराम कालोनी का बताया जा रहा है।
मंगलवार को यह वीडियो वायरल होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में काशीराम कालोनी में ही फायङ्क्षरग की घटना हुई, जिससे दहशत का माहौल पैदा हो गया था। अब युवक – युवती का स्मैक लेते वीडियो वायरल होना जाहिर कर रहा है कि इस इलाके में गैर कानूनी धंधे खूब फल फूल रहे हैं। इंस्पेक्टर दिनेश उपाध्याय का कहना है कि युवक-युवती का स्मैक लेते वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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