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पाकिस्तान के इमरान चल रहे केजरीवाल के पैटर्न पर

इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, विदेशी फंडिंग मामले में हो सकती है गिरफ्तारी

इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, विदेशी फंडिंग मामले में हो सकती है गिरफ्तारी

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला दिया. उन्होंने सीएम केजरीवाल को भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली जमानत दिए जाने का उदाहरण दिया. खान राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ के सामने गुरुवार को पेश हुए.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की. जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनाल्ला और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी भी पीठ में शामिल हैं. जस्टिस मिनाल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में हैं जबकि वह एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं जिसके लाखों समर्थक हैं.

खान ने उल्लेख किया कि भारत में आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था ताकि वह अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें लेकिन वह (खान) पाकिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहे हैं जहां अघोषित मार्शल लॉ लगा हुआ है.

खान ने शिकायत की कि आठ फरवरी को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए पांच दिन के अंदर ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया. पूर्व पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर भी नाखुशी जताई, जिसमें मामले की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ करने की खैबर पख्तूनख्वा सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था.

खान ने चीफ जस्टिस से कहा, ‘आपने (फैसले में) लिखा कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की. मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या राजनीतिक फायदा उठाया.’ इस पर, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि फैसले पर जज किसी को सफाई देने के लिए मजबूर नहीं है. उन्होंने कहा, ‘आप फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.’ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से अदालत के समक्ष केवल लंबित मामलों पर ही बोलने को कहा.

पीटीआई अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष और सरकार ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किसी नाम पर सर्वसम्मति बनाने में नाकाम हो गई तब एक तीसरा व्यक्ति फैसला ले रहा है. और एंटी करप्श्न संस्था इसी व्यक्ति के तहत काम कर रही है.’ इस पर जस्टिस मिनाल्ला ने कहा, ‘खान साहिब, एनएबी में संशोधनों को अवैध करार देने की कोई वजह नहीं है.’ खान ने कहा कि वह एनएबी की जांच का सामना कर रहे हैं. उन्होंने एनएबी में सुधार की अपील की.

इमरान खान ने अदालत से जेल में उन्हें दी गई सुविधाओं की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी गई सुविधाओं से करने की अपील की. हालांकि, जस्टिस मंदोखेल ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त जेल में नहीं हैं ‘क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें जेल भेज दें?’

चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत न्यायिक अधिकारी के औचक दौरे की व्यवस्था करेगा.

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