कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है
कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में स्पेशल टीम (SOG) ने लैंबॉर्गिनी कार चलाने वाले शिवम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश किया है। जानकारी के मुताबिक विवेचक दिनेश कुमार ने शिवम की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस की दलील सुन ली है। इस पर निर्णय थोड़ी देर में आएगा। वही बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोर्ट में हंगामा किया। उनका कहना है कि हड़ताल है तो सुनवाई कैसे हो रही है। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया जिसके बाद मामला शांत हुआ।
हिट एंड रन केस में शिवम आरोपी है, जो कई दिन से फरार था।
आपको बता दें वीआईपी रोड पर आठ फरवरी की दोपहर शिवम की लेम्बोर्गिनी से हादसा हो गया था। बुलेट और ऑटो में कार की टक्कर से चार लोग घायल हो गए थे। घायल मो. तौफीक ने ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पहली अर्जी शिवम की ओर से थी, जिसमें कार से हादसा न होने और लोगों द्वारा शीशा तोड़ने की बात कहकर रिलीज करने की मांग की थी।
दूसरी अर्जी ड्राइवर मोहन एम की ओर से थी। इसमें कहा वह स्थायी ड्राइवर है और घटना वाले दिन वही कार चला रहा था। केस दर्ज होने की सूरत में वह सरेंडर करना चाहता है। मामले में एसीजेएम कोर्ट ने ग्वालटोली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। ग्वालटोली पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि मोहन का नाम जांच में नहीं आया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने सरेंडर अर्जी खारिज कर दी।
इस मामले में अधिवक्ता धर्मेद्र कुमार धर्मू ने कहा एसीजेएम-7 की कोर्ट से कार चालक का आत्मसमर्पण खारिज होने के फैसले के खिलाफ वह जिला जज कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे। चालक खुद बता रहा है कि हादसे के समय वह कार चला रहा था। शिवम की कार रिलीज अर्जी पर भी कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा वाहन संख्या डीएल 11 सीफ 4018 लेम्बोर्गिनी कार से अपराध कारित किया है।
चालक शिवम कुमार मिश्रा का नाम सामने आया है। आरोपी की ओर से कार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने शिवम को आदेश दिया वह कार से संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए। थाना प्रभारी को आदेश दिया कार का परीक्षण कर 13 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट दें। पुलिस ने शिवम को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर तलब किया है।
वहीं इस मामले में कोर्ट में समझौता पत्र दाखिल होने के बाद सामने आए वादी मो. तौफीक ने कहा हादसे में बाएं पैर में चोट आई थी। इलाज करा दिया, अब कोई शिकायत नहीं है। मो. तौफीक चमनगंज के घोसियाना में रहता है और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजर-बसर करता है। अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने बताया कि चमनगंज घोसियाना निवासी मो. तौफीक ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कोर्ट में एक समझौतानामा दाखिल किया है। उसने कहा कि हादसे में उसे चोट लगी थी। इसमें उसे इलाज का पैसा मिल गया है, जिससे वह संतुष्ट है।
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