मेरठ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्जू काम्बोज ने बताया कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ श्री फूलचन्द पटेल के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एंव राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में विधिक साक्षरता एंव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन चैदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में किया गया।
सर्वप्रथम प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ श्री फूल चन्द पटेल, द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया कि आज कि महिलाओं किसी भी स्तर पर पुरूषों से कम नही है और हमको महिलाओं का सम्मान कराना चाहियें।
अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ श्री पंकज मिश्रा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया कि वैवाहिक विवादो को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना सबसे अच्छा उपाय है क्योकि समझौते से आपसी द्ेष भी समाप्त हो जाता है। उन्होने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आशा बहुओं तथा आंगनबाडी कार्यकताओं को यह भी अवगत कराया कि आप समाज और सरकार के बीच की कडी है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज को विधिक रूप से जागरूक किये जाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
श्रीमती रेखा जैन तथा सुश्री मनजीत सेठी पैनल अधिवक्ता तथा रिर्सोस पर्सन द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया कि प्रत्येक महिला को कानून के प्रति जागरूक होना चाहिये तभी हमारा समाज जागरूक होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या श्रीमती राखी त्यागी, द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया कि आशा और आंगनबाडी कार्यकताओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराना चाहियें जैसे कि वर्तमान समय विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अन्योदय योजना तथा जननी सुरक्षा योजना को घर-घर तक पहुॅचाना चाहियें तथा हमारा समाज व देश जागरूक होगा और प्रत्येक व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है।
अन्त में श्रीमती अन्जू काम्बोज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजारूकता अभियान चलाया गया तथा यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो वह किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निःशुल्क प्राप्त कर सकती है।
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