मेरठ में 30 जून तक लागू रहेगी धारा 144, जनता रहेगी लॉकडाउन में

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  • संवाददाता, ई-रेडियो इंडिया

मेरठ। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है जो आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं आगामी माह/दिनों में श्रावण षिवरात्रि एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों को दृष्टिगत तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन, विभिन्न आयोंगों तथा महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 11 जून की प्रातः 6 बजे से प्रभावी होकर 30 की मध्यरात्रि 12 बजे तक महिला थाना सहित जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी ।

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उन्होने कहा कि शासन अथवा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जनपद की समस्त जनता निर्धारित तिथि तक अपने आवास में लाॅकडाउन रहेगी तथा उक्त अवधि में जनपद की ऐसी दुकाने जिनको अनुमति प्रदान की गयी है वह अपने दिये गये निर्धारित समय पर ही खुलेगी एवं बंद होगी। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीं।

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेष शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देष दिए गए है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देष्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 11 जून 2020 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 30 जून 2020 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।

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