नीला ड्रम हत्याकांड: पति की कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल को सुनाई गई फांसी की सजा

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मेरठ। देश के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जिला जज की कोर्ट ने पति की कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई सजा के बाद दोनों आरोपियों की आंखों से आंसू निकल पड़े। बताते चलें कि इस प्रकरण में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही सुनवाई में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने 30 सितंबर को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया था। बुधवार को इस मामले में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जज ने सौरभ की हत्या को जघन्यतम अपराध बताते हुए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि, सुबह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुस्कान ने अपनी दो छोटी बेटियों का हवाला देते हुए अदालत से रहम की गुहार लगाई थी। वहीं, बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने भी मुस्कान के लिए रियायत की अपील की थी। उधर, सरकारी वकील विकास चौबे ने दोनों कातिलों के लिए फांसी की मांग की थी। अदालत के फैसले के समय सौरभ की मां रेनू और भाई भी मौजूद रहे। दोनों ने ही अदालत के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए इसे सही इंसाफ बताया।