- मास्क न लगाए जाने पर प्रथम बार 100 रुपए का तथा द्वितीय बार 200 रूपए का लगाया जाएगा जुर्माना
- बाजारों में जिन दुकानों पर मांस का प्रयोग नहीं पाया जाता तो संबंधित दुकानों को 15 दिन के लिए किया जाएगा बंद, पुलिस के द्वारा 188 के तहत कराया जाएगा मुकदमा दर्ज
- सब्जी, दूध विक्रेता व रेहड़ी पटरी वालों का नगर आयुक्त से सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान चलाकर होगा कोरोना वायरस टेस्ट
- ऐसे व्यापार मंडल के क्षेत्र में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने में उत्कर्ष कार्य होगा, इन्हें जिला-प्रशासन करेगा सम्मानित
- नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में कोविड-19 को लेकर हाई-प्रोफाइल मीटिंग हुई संपन्न
फाईज़ अली सैफी, गाज़ियाबाद। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने कोरोना के फैसले को रोकने तथा प्रभावित कोरोना पीड़ितों का प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज संभव करने के लिए उत्तर-प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तर पर जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे के नेतृत्व में निरंतर वृहद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाते हुए प्रभावित व्यक्तियों का इलाज निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप करते हुए उन्हें स्वास्थ्य बनाकर घर भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
इसी श्रंखला में आज कोविड-19 के शासन के नामित नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में हाई-प्रोफाइल मीटिंग संपन्न हुई हैं। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आईजी मेरठ जोन परवीन कुमार, जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता, अपर जिला अधिकारी वित्त, राजेश यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन मदन सिंह गर्बियाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण समेत पुलिस के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गहन विचार विमर्श करते हुए जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जनपद में सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोरोना के प्रोटोकॉल को और अधिक सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिसके उपरांत अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने पर प्रथम बार 100 रुपए का जुर्माना तथा द्वितीय बार 200 रुपए का जुर्माना लगाने के उद्देश्य से पुलिस बल के स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा।
यहां पर यह भी निर्णय लिया गया है कि बाजारों में जिन दुकानों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी संबंधित दुकानों को चिन्हित करते हुए 5 दिन तक बंद करने के साथ-साथ धारा-188 में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर ऐसे व्यापार मंडल जिनके क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर उत्कर्ष कार्य किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करते हुए जिला-प्रशासन की ओर से सम्मानित करने का कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया हैं, ताकि जनपद में कोरोना वायरस क्रमण को फैलने से रोका जा सकें और सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित भी बनाया जा सकें।