Report by : Neha Singh
Published at : Updated at :
eradio || e radio india || इ रेडियो इंडिया eradio || e radio india || इ रेडियो इंडिया
विज्ञापन
विज्ञापन
  • लखनऊ ।

यदि आप बेरोजगार हैं और आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप अपनी दुकान खोल सकते हैं या अपने पुस्तैनी काम को धार दे सकते हैं। इसके लिए सरकार बैंक के माध्यम से आपको ब्याज मुक्त ऋण दिलाएगी और योजना की पूरी जानकारी भी देगी। आवेदक की आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के यह लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिक, सिलाई की दुकान के अलावा महिलाओं के लिए आटा-मसाला चक्की योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसका लाभ होगा। शहरी व ग्रामीण की वार्षिक आय : आवेदन करने वाले अनुसूचित के लोगों की वार्षिक आय का निर्धारण भी किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए।

आवेदक को परियोजना लागत 25 फीसद या अधिकतम 10,000 रुपये मार्जिन मनी के रूप में अनुदान दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्गमीटर स्थल है तो कुल लागत का 78000 रुपये में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। लांड्री व ड्राई क्लीनिक योजना : लांड्री के लिए 2.16 लाख आर ड्राई क्लीनिक के लिए एक लाख रुपये ऋण दिलाया जाएगा। दोनों योजनाओं में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा।

Follow E RADIO INDIA on WhatsAppJoin ›