Mamta Benrji

महिलाओं के लिये राज्य सरकार विधानसभा में पेश करेगी ‘अपराजिता’ बिल

देश

राज्य सरकार दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को त्वरित रूप से सख्त से सख्त सजा देने के लिए एक नया विधेयक लाने जा रही है. मंगलवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया जायेगा. इसी उद्देश्य से सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ. वहीं, मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले विधेयक का नाम ‘अपराजिता वूमेन एंड चाइल्ड’ (वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024 रखा गया है

बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है। 

ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का एलान किया था। इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कोई परामर्श नहीं लिया और यह सरकार का एकतरफा फैसला था।