शुक्रवार को सिविल कोर्ट में एडीजे 16 रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। एक आरोपी सुरेंद्र सिंह को 7 साल कैद व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।वही 324 के तहत एडीजे 16 ने दूसरे अभियुक्त बिरजा सिंह को 2 साल की सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय सिंह थे।अपर लोक अभियोजक अजय सिंह ने बताया कि 6 मई 2012 को हसनबाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली शारदा देवी एवं रविंद्र सिंह पर रामी से जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में स्थानीय थाना में 8 साल पहले एक एफआईआर दर्ज कराया गया था। जिसमें गांव के ही सुरेंद्र सिंह एवं बिरजा सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 7 गवाहों की गवाही हुई। अपर लोक अभियोजक अजय सिंह ने बताया कि एडीजे 16 रंजीत कुमार सिंह ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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