15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों का कराएं नवीनीकरण, अन्यथा ऐसे वाहनों का प्रयोग होगा अवैध
- फाईज़ अली सैफी, ई-रेडियो इंडिया
गाज़ियाबाद। गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए आमजन को अवगत कराया है कि ऐसे निजी यान दुपहिया-चौपाइयां गैर परिवहन यान के स्वामी जिनके यान पंजीयन की स्थिति से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो और ऐसे यान के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया हैं।
स्पष्ट कहना है कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई है तो केंद्रीय मोटरयान नियमावली- 1989 के अधिनियम- 52 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा- 39 के अंतर्गत विधिक रुप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है।
ऐसी दशा में यह है मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा- 53 की उप धारा-(1) के अंतर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान मोटर यान अधिनियम तथा तत्संबंधित नियमावलियों के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है, इस सर्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार कार्यवाही संबंधित यान के स्वामी द्वारा नहीं कराई जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित ज्ञान का स्वामी ज्ञान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और उक्त अधिनियम की धारा- 5 की उप धारा- (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जाएगा।