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बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 30 वर्ष का कारावास,40 हजार का जुर्माना

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बांदा। बांदा पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश तिवारी को न्यायालय द्वारा 30 वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। इस मामले में थाना कमासिन क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में 23 दिसम्बर 2016 को अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश तिवारी ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया था। इस घटना में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना के बाद आरोपित को 12 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेजा गया। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद, उसे 30 वर्ष की कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से सजा सुनाई गई।

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Neha Singh

नेहा सिंह इंटर्न डिजिटल पत्रकार हैं। अनुभव की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न जारी है। ई-रेडियो इंडिया में वेबसाइट अपडेशन का काम कर रही हैं। कभी-कभी एंकरिंग में भी हाथ आजमाने से नहीं चूकतीं।

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