शाम 7 से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर रोक: एसएसपी कलानिधि नैथानी

विशेष
20200523 200029

फाईज़ अली सैफी, गाज़ियाबाद। कोविड-19 (कोरोनावायरस) के दृष्टिगत जनपद के एसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेश अनुसार जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों के अंतर्राज्यीय/अंतर्जनपदीय सीमा पर लाॅकडाउन का पूर्णता पालन करने के लिए जनपद पुलिस द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं। इतना ही नहीं, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही भी अमल में बराबर लाई जा रही हैं।

गौरतलब है कि इसी क्रम में आपको अवगत कराते हुए बता दें कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति और वाहनों आदि की आवागमन पर रोक रहेगी। जबकि, केवल आवश्यक गतिविधियों, बीमार व्यक्तियों, सुरक्षा और चिकित्साओं सेवाओं को छोड़कर सभी की आवागमन पर रोक रहेगी।

गौरतलब है कि चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त केवल दो ही व्यक्तियों की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, आदेश के अनुसार यदि परिवार के बच्चे है तो केवल दो ही बच्चों को ले जाने की अतिरिक्त अनुमति है। इसके अलावा सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आकस्मिक सेवा को छोड़कर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को अकेले ही मोटरसाइकिल चलने की अनुमति हैं, यदि मोटरसाइकिल सवार के पीछे यदि कोई महिला बैठी है तो उन दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, तीन पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त केवल दो ही व्यक्तियों के सवार रहने की अनुमति है।

आपको बता दें कि एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों समेत अन्य सभी पुलिसकर्मियों को लाॅकडाउन के नियमों का सही से पालन कराने को लेकर निर्देशित कर दिया गया हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या फिर वाहन पर सवार कोई व्यक्ति लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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