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  • नाबालिग से रेप, हत्या मामले में शख्स को मौत की सजा

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    जयपुर। राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने आरोपी सुरेश कुमार बलाई (25) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 की धारा 5 और आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा के अलावा 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने साढ़े चार साल की बच्ची के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध किया कि एक जानवर भी कभी नहीं करेगा। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया और फिर सजा से बचने के लिए उसे तालाब में डुबो दिया। पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल के दौरान 41 गवाहों के बयानों के साथ 141 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने आरोपी सुरेश को बच्ची से रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है।

    न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी ने एक मासूम लड़की को प्रताडि़त किया था, जिसे सिर्फ खाने, पीने और सोने के अलावा कोई समझ नहीं थी, और सबूत नष्ट करने के लिए उसे पानी में फेंक कर मार डाला था। इसलिए, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत और विजया पारीक ने कहा कि बच्ची की मां ने 12 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी पड़ोस में गई थी लेकिन वापस नहीं आई।

    बाद में बच्ची का शव तालाब में तैरता मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप और अप्राकृतिक कृत्य बताया गया था। पुलिस ने जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया और 13 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अगले आठ दिनों में अदालत में चालान पेश किया।

    फैसले के बाद पीडि़ता के पिता भास्कर ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा मिलना जरूरी था। अब कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा।

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    Shivani Mangwani

    Shivani Mangwani is working as content writer and anchor of eradioindia. She is two year experienced and working for digital journalism.
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