सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित कर दी है। संभावना है कि 28 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। जब आजम खान पर मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज में अपने वाहन के साथ पहुंचने का आरोप लगा था। निर्वाचन कानूनों के अनुसार, मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है। उस दौरान, तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है और सुनवाई पूरी होने के बाद 28 अगस्त को निर्णय आने की संभावना है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के अनुसार, तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 2019 में आजम खान के खिलाफ एनसीआर नंबर 33/2019 थाना गंज में धारा 171 एफ आईपीसी और 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
शिकायत के अनुसार, मतदान के दिन आजम खान अपने वाहन के साथ राजा डिग्री कॉलेज पहुंचे, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। इस मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह पेश किए थे।
मालूम हो कि तत्कालीन उप जिला अधिकारी पीपी तिवारी, जो इस मामले के प्रमुख गवाह थे, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने 28 अगस्त 2024 को निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित की है। अब सभी की नजरें 28 तारीख पर हैं, जब अदालत का फैसला सामने आएगा।