मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित स्कीम नंबर सात के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की आशंका से व्यापारियों में गहरा असंतोष और दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद ने करीब सात सौ दुकानदारों को पंद्रह दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई न होने पर परिषद स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी।
नोटिस में 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने छह सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 13 मार्च को प्रस्तावित है। स्कीम नंबर सात के सेक्टर दो, पांच और छह के दुकानदारों को विशेष रूप से नोटिस भेजे गए हैं।
नोटिस मिलते ही बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। कई व्यापारियों ने संभावित कार्रवाई से बचने के लिए अपनी दुकानों के बाहर लगे टिन शेड, अस्थायी स्ट्रक्चर और साइन बोर्ड स्वयं हटाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दुकानदार पूरी संरचना तोड़ने में जुटे हैं। बाजार में सन्नाटा और अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है।
इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने परिषद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आदेश केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने से भी संबंधित है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने आम सभा आयोजित कर अपनी नाराजगी जताई। सभा में व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। पोस्टर और बैनर के माध्यम से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया गया कि यदि बाजार ध्वस्त किया गया तो सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट आ जाएगा।
शनिवार को हुई बैठक में व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट को अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही 21 और 22 फरवरी को पूरे मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। इस फैसले के बाद शहर की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सेंट्रल मार्केट लंबे समय से शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र माना जाता है और यहां की स्थिति ने स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित किया है।
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