सांप कांड: पति की कातिल रविता और प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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मेरठ। बहसूमा थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ साल पहले हुए बहुचर्चित सांप हत्याकांड में कोर्ट ने पति की कातिल रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े दोनों कातिल सजा सुनते ही बिलखने लगे। वहीं, मृतक अमित कश्यप के परिवार ने कोर्ट का आभार जताया है। बताते चलें कि अमित कश्यप हत्याकांड में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सात अक्टूबर को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को करीब 3:15 बजे एसीजेएम 12 जयवीर सिंह नागर की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। इससे पहले जहां रविता ने अपने तीन बच्चों का हवाला देते हुए अदालत से रहम की गुहार लगाई। वहीं, उसके प्रेमी अमरदीप ने कहा कि उसके बूढ़े मां-बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अदालत ने दोनों के अपराध को जघन्यतम ठहराते हुए रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई। जिसे सुनते ही दोनों कातिल बिलखने लगे। कोर्ट में मौजूद मृतक अमित कश्यप की मां मुनेश और भाई संदीप ने अदालत का आभार व्यक्त किया। बताते चलें कि अमित की पत्नी रविता के अमरदीप के साथ अवैध संबंध थे। 17 अप्रैल 2025 की रात दोनों ने गला दबाकर अमित की हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा दर्शाने के लिए अमित के बिस्तर पर घोड़ा पछाड़ सांप छोड़ दिया था। मगर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हो गया।