संविधान समिति तय करेगी प्रेस क्लब मेरठ की रूप-रेखा

Press Club Meerut को लेकर लगभग 150 पत्रकारों ने हुंकार भरी। कार्यक्रम लगभग डेढ बजे शुरू हुआ जो कि दो घंटे तक चला। बैठक में संविधान समिति के गठन को लेकर चर्चा की गई और अगले रविवार को संविधान का प्रारूप तय कर अंतिम रूप में समस्त पत्रकारों के लिये सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया।

Press Club Meerut की बैठक में लगभग 150 पत्रकारों ने एकराय होकर प्रेस क्लब के गठन की बात कही और पुरजोर तरीके से क्लब के संचालन को लेकर मुखर दिखे।

इस दौरान प्रेस क्लब को पुन: खुलवाने की मुहिम को धार देने वाले पत्रकार दिनेश चंद्रा ने जोशीले अंदाज में कहा कि हमें निजी मन-मुटाव व अहंकार को छोड़कर ही प्रेस क्लब के भवन में दाखिल होने की जरूरत है।

वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा ने बताया कि संगठन को चलाने के लिये दिनेश चंद्रा अनुभवी व योग्य हैं और उनका पत्रकारों के प्रति समर्पण ही इस मुहिम को बुनियादी खाद-पानी देने के लिये काफी है।

Press Club Meerut के संविधान समिति का हुआ गठन

प्रेस क्लब को खुलवाने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें दैनिक हिन्दू के संपादक मुकेश गोयल, फर्स्ट बाइट टीवी के संपादक रवि शर्मा व दैनिक युवा रिपोर्टर के संपादक इंद्र मोहन आहूजा को संविधान समिति का सदस्य बनाया है। तीन सदस्यीय समिति के सदस्य अगले रविवार को पत्रकारों के समक्ष संविधान की रूपरेखा तय कर प्रस्तुत करेंगे जिसे अवलोकन के पश्चात लागू करने पर विचार किया जायेगा।

निजी मुद्दे बन रहे बाधक

Press Club Meerut को पुन: खुलवाने के लिये पत्रकारों के निजी मुद्दे बाधक बन रहे हैं। बैठक के दौरान कुछ पत्रकारों ने संविधान समिति के सदस्यों के चयन को लेकर विरोध जताया और कारण में निजी मन-मुटावों को गिनाने लगे। जबकि प्रेस क्लब सार्वजनिक रूप से समस्त पत्रकारों के लिये है। दूसरी बात जो भी सदस्य प्रेस क्लब के संविधान की रूप-रेखा तय करेंगे उसे आंख मूंदकर लागू नहीं किया जायेगा।

एक संस्थान एक वोट का ही हो अधिकार

Press Club Meerut की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक बैनर या संस्थान से एक ही व्यक्ति को यदि वोट देने का अधिकारी बनाया जाये तो Press Club Meerut पर कब्जा करने वालों के इरादे चरमरा जायेंगे और वो राजनीति षडयंत्र करने के मंसूबे में सफल नहीं हो पायेंगे। इसमें सदस्यता तो एक बैनर के एक से अधिक पत्रकार व छायाकार को दी जायेगी मगर वोट का अधिकार सिर्फ अखबार के संपादक, ब्यूरो प्रमुख व मुख्य प्रतिनिधि में से किसी एक को दिया जायेगा।

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