दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चरण तीन की पाबंदियां लागू

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नई दिल्ली। दिल्ली- एनसीआर में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसको देखते हुए शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण तीन की पाबंदियां लागू कर दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का दैनिक औसत एक्यूआई शुक्रवार शाम 4 बजे 409 दर्ज किया गया।

आयोग की उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के लिए पूरे एनसीआर में ग्रैप के चरण तीन लागू करते हुए आठ-सूत्री कार्य योजना को तत्काल प्रभाव से फिर से लागू कर दिया है। साथ ही ग्रैप के सभी चरण एक और चरण दो की पाबंदियां पहले से ही लागू हैं।

आयोग के मुताबिक आज सुबह से दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप-समिति की बैठक हुई। उप-समिति ने बैठक के दौरान क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और मौसम विभाग, आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा की। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अचानक औसत एक्यूआई में अचानक वृद्धि के प्रमुख कारण कोहरे और धुंध की स्थिति के साथ-साथ कम हवा की गति सहित प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियां हैं।

क्या हैं ग्रैप तीन की पाबंदियां ?

दिल्ली -एनसीआर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी, पत्थरों की क्रशिंग, ईंट भट्ठों, खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इसके अलावा 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे ज्यादा के उन भूखंड पर निर्माण और तोड़फोड़ परियोजनाओं पर रोक के साथ दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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News Desk

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