Report by : News Desk
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सर्प कांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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सर्प कांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

पति को सांप से डसवाने वाली रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार

मेरठ। लगभग डेढ़ साल पहले बहसूमा थाना क्षेत्र में हुए सर्प कांड में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने इस मामले में सांप से कटवाकर और गला दबाकर पति की हत्या करने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में 16 अक्टूबर को दोनों कातिलों को सजा सुनाएगी।
बताते चलें कि बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव का रहने वाला अमित कश्यप टाइल कारीगर था। 13 अप्रैल को अमित की पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पहले अमित का गला दबाया। फिर हत्या को हादसा दर्शाने के लिए अमित की चारपाई पर सांप छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि अमित की मौत गला दबाने से हुई है। इस मामले में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बुधवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अधिवक्ता बलराज सिंह के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 12 गवाह पेश किये। जिनमें सपेरे कीर्तन की गवाही सबसे अहम रही। इसी सपेरे से अमरदीप ने वह सांप खरीदा था, जिससे अमित को कटवाया गया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को अमित की हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें गिल्टी करार दिया। इसी के साथ पति की कातिल रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सजा सुनाने के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद दोनों कातिलों के चेहरे लटक गए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दोनों को वापस जेल भेज दिया गया।

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