Meerut News: जिलाधिकारी एवं उप श्रमायुक्त महोदय मेरठ द्वारा दिए गये निर्देशो के अनुसार, 27 सितम्बर 2024 को श्रम विभाग के अधिकारियों यथा शशि कान्त पाण्डेय, विनय कुमार दूबे व नीलम् श्रम प्रवर्तन अधिकारी मेरठ ह्यूमेन ट्रैफिकिंग प्रभारी अखिलेश कुमार, चाइल्ड लाइन एवं जनहित फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से जनपद मेरठ के विभिन्न स्थानों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निरीक्षण/चिन्हांकन की कार्यवाही की गयी।
इंचौली, मवाना रोड स्थित अनिल किराना स्टोर पर तीन बाल श्रमिक और दलीम बिरयानी पर एक बाल श्रमिक कार्य करते पाया गया। बाल श्रमिको का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ से आयु परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उनके माता पिता को सपुर्द कर दिया गया है, एवं सेवायोजक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यहीं पर उल्लेखनीय है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 कि धारा 03 (1) एवं 03 (ए) का उल्लंघन करने पर नियोजको के विरुद्ध 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास तथा/अथवा न्यूनतम रु 20,000/- से रू 50,000/- रू तक के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। साथ ही जो गैरखतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में किशोर को नियोजित करने वाले नियोजक जो धारा 07,08,09,11 एवं 12 का उल्लंघन करते है, के विरुद्ध एक माह की सजा तथा/अथवा रू 10,000/- के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त नियोजको के विरूद्ध की गयी व्यवस्था के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।