Untitled 1 copy 608 jpg

जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध

0 minutes, 1 second Read

नयी दिल्ली। सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ये संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इस संगठन को 28 फरवरी, 2019 को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि जो कोई भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे कठोर परिणाम का सामना करना होगा।

author

News Desk

आप अपनी खबरें न्यूज डेस्क को eradioindia@gmail.com पर भेज सकते हैं। खबरें भेजने के बाद आप हमें 9808899381 पर सूचित अवश्य कर दें।

Similar Posts

error: Copyright: mail me to info@eradioindia.com