Report by : Neha Singh
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अरंविद केजरीवाल को सीबीआई का बुलावा
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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने ईडी के किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी।

इससे पहले 20 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं। आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए। तब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल अपराधी नहीं हैं। वे कहां भागकर जाएंगे। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। तब केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है। 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

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